आधार कार्ड को PAN से लिंक कैसे करें? जानें आखिरी तारीख और पूरी प्रक्रिया | Fintax360 गाइड

आधार कार्ड को PAN से लिंक कैसे करें? जानें आखिरी तारीख और पूरी प्रक्रिया | Fintax360 गाइड

आज के डिजिटल युग में, वित्तीय लेनदेन और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड दो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। यदि आपने अभी तक यह काम पूरा नहीं किया है, तो आपको कई वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इस लेख में, Fintax360 आपको आधार को पैन से लिंक करने की पूरी प्रक्रिया, इसकी अंतिम तिथि और जुर्माने के बारे में विस्तृत जानकारी देगा।

क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंक?

सरकार ने आधार को पैन से लिंक करना कई कारणों से अनिवार्य किया है:

  1. टैक्स चोरी रोकना: इससे एक व्यक्ति द्वारा कई पैन कार्ड बनवाकर टैक्स चोरी करने की संभावना खत्म हो जाती है।
  2. पहचान का सत्यापन: यह आपकी पहचान को प्रमाणित करता है और आपके वित्तीय लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाता है।
  3. आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग: बिना लिंक किए आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते।
  4. वित्तीय लेनदेन में आसानी: बैंक खाता खोलने, डीमैट अकाउंट खोलने और 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए यह आवश्यक है।

अंतिम तिथि और जुर्माना (Last Date and Penalty)

आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 थी। जो लोग इस तारीख तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय (Inoperative) हो गया है।

हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी अपने पैन कार्ड को दोबारा सक्रिय करा सकते हैं। इसके लिए आपको ₹1000 का जुर्माना भरकर लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जब तक आप यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते, आपका पैन कार्ड निष्क्रिय ही रहेगा।

आधार को पैन से लिंक करने की पूरी प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)

चूंकि अब अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, इसलिए आपको पहले ₹1000 का जुर्माना भरना होगा और उसके बाद ही लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। Fintax360 आपको दोनों प्रक्रियाओं के बारे में बता रहा है।

स्टेप 1: ₹1000 के जुर्माने का भुगतान करें

  1. इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (e-Pay Tax page) पर जाएं।
  2. PAN विवरण दर्ज करें: अपना पैन नंबर दर्ज करें, फिर दोबारा पैन नंबर दर्ज करके पुष्टि करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें।
  3. OTP वेरिफिकेशन: आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करके ‘Continue’ पर क्लिक करें।
  4. सही चालान चुनें: OTP वेरिफिकेशन के बाद, आपको ‘Income Tax’ वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
    • Assessment Year (निर्धारण वर्ष): 2024-25 चुनें।
    • Type of Payment (भुगतान का प्रकार): Other Receipts (500) चुनें।
  5. राशि भरें: ‘Others’ के सामने वाले बॉक्स में ₹1000 की राशि भरें और ‘Continue’ पर क्लिक करें।
  6. भुगतान करें: अब आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान सफल होने के बाद, चालान रसीद को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण नोट: चालान भुगतान को आयकर पोर्टल पर अपडेट होने में 4-5 कार्य दिवस लग सकते हैं। इसलिए, भुगतान करने के तुरंत बाद लिंकिंग का प्रयास न करें।

स्टेप 2: आधार को पैन से लिंक करें

जुर्माने का भुगतान करने के 4-5 दिन बाद नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: दोबारा आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं।
  2. ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें: होमपेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
  3. विवरण दर्ज करें: अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  4. ‘Validate’ पर क्लिक करें: ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें। यदि आपका चालान भुगतान अपडेट हो गया है, तो आपकी भुगतान जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। ‘Continue’ पर क्लिक करें।
  5. नाम और मोबाइल नंबर डालें: अब अपने आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम और एक मोबाइल नंबर दर्ज करें। ‘I agree to validate my Aadhaar details’ वाले बॉक्स को चुनें।
  6. लिंक करें: ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।
  7. अनुरोध सबमिट: आपका अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। इसके बाद विभाग आपके विवरण का मिलान करेगा और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

लिंकिंग का स्टेटस कैसे चेक करें?

आप आसानी से यह जांच सकते हैं कि आपका आधार पैन से लिंक हुआ है या नहीं:

  1. इनकम टैक्स पोर्टल पर ‘Quick Links’ में ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
  2. अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
  3. ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करते ही आपको आपकी लिंकिंग का स्टेटस पता चल जाएगा।

लिंक न करने के परिणाम

यदि आपका पैन निष्क्रिय है, तो आपको निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा:

  • आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे।
  • आपका रुका हुआ टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं होगा।
  • बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में आपके लेनदेन पर सामान्य से बहुत अधिक दर पर TDS/TCS काटा जाएगा।
  • आप नया बैंक खाता या डीमैट खाता नहीं खोल पाएंगे।

निष्कर्ष

आधार को पैन से लिंक करना अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आवश्यकता है। यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है, तो घबराएं नहीं। ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन करके और ₹1000 का जुर्माना भरकर आप इसे आसानी से दोबारा सक्रिय कर सकते हैं। वित्तीय असुविधाओं से बचने के लिए यह काम जल्द से जल्द पूरा करें।

वित्तीय मामलों पर ऐसी ही महत्वपूर्ण और सरल जानकारी के लिए Fintax360 से जुड़े रहें। हम आपकी वित्तीय यात्रा को आसान बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।


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