होम लोन पर टैक्स लाभ कैसे लें? Section 24, 80C, 80EEA की पूरी जानकारी

होम लोन पर टैक्स लाभ कैसे लें? Section 24, 80C, 80EEA की पूरी जानकारी

परिचय

घर खरीदना एक बड़ा वित्तीय निर्णय होता है, और होम लोन इस सपने को साकार करने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होम लोन न केवल आपको घर दिलाता है, बल्कि टैक्स बचत का भी एक शानदार अवसर प्रदान करता है? आयकर अधिनियम की धारा 24, 80C, और 80EEA के तहत आप होम लोन के ब्याज और मूलधन पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। आइए इन धाराओं को विस्तार से समझें।

धारा 24: ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट

धारा 24(b) के तहत आप होम लोन के ब्याज भुगतान पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। यहाँ मुख्य बिंदु हैं:

  • स्व-निवास (Self-Occupied) संपत्ति के लिए: यदि आप उस घर में रहते हैं जिसके लिए लोन लिया है, तो आप हर साल 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
  • किराए पर दी गई (Let-Out) संपत्ति के लिए: अगर संपत्ति किराए पर दी गई है, तो आप पूरे ब्याज भुगतान पर छूट ले सकते हैं, बिना किसी ऊपरी सीमा के। हालांकि, किराए से होने वाली आय को “गृह संपत्ति से आय” के तहत कर योग्य माना जाएगा, और इसमें से 30% की मानक कटौती भी मिलेगी।
  • निर्माणाधीन संपत्ति के लिए: अगर संपत्ति निर्माणाधीन है, तो ब्याज पर छूट निर्माण पूरा होने के बाद ही ली जा सकती है। यह ब्याज 5 बराबर किश्तों में फैलाकर क्लेम किया जाता है, बशर्ते निर्माण 5 साल के भीतर पूरा हो जाए। यदि निर्माण 5 साल से अधिक समय लेता है, तो छूट की सीमा घटकर 30,000 रुपये प्रति वर्ष हो जाती है।

उदाहरण: मान लीजिए आपने 50 लाख रुपये का होम लोन लिया है और एक साल में 2.5 लाख रुपये ब्याज चुकाया। अगर यह स्व-निवास संपत्ति है, तो आप 2 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। लेकिन अगर यह किराए पर दी गई है, तो आप पूरे 2.5 लाख रुपये पर छूट क्लेम कर सकते हैं।

धारा 80C: मूलधन भुगतान पर टैक्स छूट

धारा 80C के तहत आप होम लोन के मूलधन (Principal) भुगतान पर टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं। यहाँ मुख्य बिंदु हैं:

  • कटौती की सीमा: आप हर साल 1.5 लाख रुपये तक की कटौती क्लेम कर सकते हैं। यह सीमा अन्य निवेशों (जैसे PPF, ELSS, या LIC प्रीमियम) के साथ साझा होती है।
  • शर्तें: यह छूट केवल तभी मिलती है जब संपत्ति का निर्माण पूरा हो चुका हो। इसके अलावा, यह लाभ केवल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है और लोन किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से लिया गया हो।
  • अन्य खर्चे: मूलधन के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी पर भी धारा 80C के तहत छूट ली जा सकती है, लेकिन यह उसी वित्तीय वर्ष में लागू होती है जिसमें ये खर्चे किए गए हैं।

उदाहरण: यदि आपने एक साल में 1.2 लाख रुपये मूलधन चुकाया और 40,000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी पर खर्च किए, तो आप कुल 1.5 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं (क्योंकि यह धारा 80C की सीमा के भीतर है)।

धारा 80EEA: अतिरिक्त ब्याज पर टैक्स छूट

धारा 80EEA किफायती आवास (Affordable Housing) को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। यह धारा 24 और 80C से अलग अतिरिक्त लाभ प्रदान करती है। यहाँ मुख्य बिंदु हैं:

  • कटौती की सीमा: आप 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट ले सकते हैं।
  • पात्रता शर्तें:
    • यह लाभ केवल पहली बार घर खरीदने वालों के लिए है।
    • संपत्ति की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच स्वीकृत होना चाहिए। चूंकि आज 13 जून 2025 है, यह लाभ अब नए लोन के लिए उपलब्ध नहीं है।
  • धारा 24 से अलग: धारा 80EEA के तहत ली गई छूट धारा 24 की 2 लाख रुपये की सीमा से अलग है। इसका मतलब है कि आप कुल 3.5 लाख रुपये तक (2 लाख धारा 24 + 1.5 लाख धारा 80EEA) ब्याज पर छूट ले सकते थे, अगर आपकी लोन स्वीकृति की तारीख पात्रता अवधि में आती थी।

उदाहरण: यदि आपने मार्च 2022 से पहले 40 लाख रुपये की संपत्ति के लिए लोन लिया और एक साल में 3 लाख रुपये ब्याज चुकाया, तो आप धारा 24 के तहत 2 लाख और धारा 80EEA के तहत 1 लाख (कुल 3 लाख) की छूट ले सकते थे।

जॉइंट होम लोन से ज्यादा लाभ

अगर आप जॉइंट होम लोन लेते हैं (उदाहरण के लिए, पति-पत्नी के नाम पर), तो दोनों व्यक्ति अलग-अलग टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसका मतलब है:

  • दोनों धारा 24 के तहत 2-2 लाख रुपये (कुल 4 लाख) ब्याज पर छूट ले सकते हैं।
  • दोनों धारा 80C के तहत 1.5-1.5 लाख रुपये (कुल 3 लाख) मूलधन पर छूट ले सकते हैं।
  • अगर पात्रता पूरी होती है, तो दोनों धारा 80EEA के तहत भी 1.5-1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट ले सकते थे।

इस तरह, जॉइंट लोन से आपकी कुल टैक्स बचत दोगुनी हो सकती है, बशर्ते दोनों व्यक्ति प्रॉपर्टी के सह-मालिक हों और EMI का भुगतान संयुक्त रूप से करते हों।

टैक्स लाभ लेते समय ध्यान देने योग्य बातें

  1. दस्तावेज़ रखें तैयार: टैक्स छूट का दावा करने के लिए आपको अपने लोनदाता से ब्याज और मूलधन का प्रमाणपत्र लेना होगा।
  2. पात्रता की जाँच करें: सुनिश्चित करें कि आपकी संपत्ति और लोन की शर्तें टैक्स छूट के लिए पात्र हैं।
  3. टैक्स सलाहकार से सलाह लें: हर व्यक्ति की वित्तीय स्थिति अलग होती है। एक टैक्स सलाहकार से सलाह लेकर अपनी बचत को अनुकूलित करें।
  4. समय पर फाइलिंग: टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करें ताकि आप इन लाभों का पूरा फायदा उठा सकें।

निष्कर्ष

होम लोन पर टैक्स लाभ आपके वित्तीय बोझ को कम करने का एक शानदार तरीका है। धारा 24, 80C, और 80EEA (जब यह लागू थी) के तहत आप ब्याज और मूलधन पर महत्वपूर्ण छूट ले सकते हैं। जॉइंट लोन लेना इस लाभ को और बढ़ा सकता है। हालांकि, इन लाभों का दावा करने से पहले सभी शर्तों को समझना और सही दस्तावेज़ जमा करना ज़रूरी है। सही जानकारी और योजना के साथ, आप अपने होम लोन को न केवल एक वित्तीय ज़िम्मेदारी, बल्कि टैक्स बचत का एक स्मार्ट अवसर बना सकते हैं।

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