आयकर कैलकुलेटर: पुरानी बनाम नई व्यवस्था
आकलन वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए अपनी कर देनदारी की गणना और तुलना करें।
अपनी आय और कटौतियां दर्ज करें
अपनी कर देनदारी की तुलना करने के लिए बाईं ओर अपना विवरण दर्ज करें।
विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत आयकर स्लैब
पुरानी व्यवस्था
आय स्लैब | दर |
---|---|
₹2.5 लाख तक | 0% |
₹2.5 – ₹5 लाख | 5% |
₹5 – ₹10 लाख | 20% |
> ₹10 लाख | 30% |
नई व्यवस्था (AY 25-26)
आय स्लैब | दर |
---|---|
₹3 लाख तक | 0% |
₹3 – ₹7 लाख | 5% |
₹7 – ₹10 लाख | 10% |
₹10 – ₹12 लाख | 15% |
₹12 – ₹15 लाख | 20% |
> ₹15 लाख | 30% |
नई व्यवस्था (AY 26-27)
आय स्लैब | दर |
---|---|
₹4 लाख तक | 0% |
₹4 – ₹8 लाख | 5% |
₹8 – ₹12 लाख | 10% |
₹12 – ₹16 लाख | 15% |
₹16 – ₹20 लाख | 20% |
₹20 – ₹24 लाख | 25% |
> ₹24 लाख | 30% |
पुरानी व्यवस्था के तहत उपलब्ध प्रमुख कटौतियां
- मानक कटौती: वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए ₹50,000 की फ्लैट कटौती।
- धारा 80C: PPF, EPF, LIC प्रीमियम, ELSS, बच्चों की ट्यूशन फीस आदि में निवेश पर ₹1,50,000 तक।
- धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर ₹25,000 तक (वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए अतिरिक्त)।
- धारा 24(b): स्व-अधिकृत संपत्ति पर गृह ऋण के ब्याज पर ₹2,00,000 तक।
- मकान किराया भत्ता (HRA): यदि आप किराए के घर में रहते हैं तो प्राप्त HRA पर छूट।
- धारा 80E: उच्च शिक्षा ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती (कोई ऊपरी सीमा नहीं)।